कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर
//समाचार//
सरपंचों से वापस लिये वित्तीय अधिकार
पंचायत समन्वयक अधिकारी व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित होगी राशि
जबलपुर 24 दिसम्बर 2014। कलेक्टर शिव नारायण रुपला ने म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन 2014-15 के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्दश आचरण संहिता लागू की गई। आर्दश आचरण संहिता की कंडिका 3(1) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रगतिरत निमार्ण कार्यो को यथावत रखते हुए निमार्ण कार्यो के भुगतान संबंधित खातों का संचालन पंचायत के पंचायत समन्वयक अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि अब ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यो से संबंधित राशि का आहरण सरपंच एवं सचिव की जगह, पंचायत समन्वयक अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के सचिव को अधिकृत कर दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक से राशि का आहरण किया जाएगा।
श्री रुपला ने ग्रामीण क्षेत्र के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया है, कि निर्देशों का कडाई से पालन किया जाये।
मीडिया अधिकारी
जिला पंचायत जबलपुर
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