कार्यालय, जिला पंचायत
जबलपुर
सहायक विकास विस्तार
अधिकारी
एवं
सचिव
को
किया
निलंबित
जबलपुर
17 मई । कलेक्टर
महेशचंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री
ग्रामीण आवास योजना
के तहत जनपद
पंचायत शहपुरा की ग्राम
पंचायत मातनपुर के ग्राम
गोकला में हितग्राहियों
के चयन में
अनिमितता बरतने पर जनपद
पंचायत शहपुरा के सहायक
विकास विस्तार विकास
अधिकारी ए.के.
अग्रवाल, एवं ग्राम
पंचायत मातनपुर के सचिव
ओम प्रकाश सिंह
को तत्काल प्रभाव
से निलंबित किया
गया है।
प्रधानमंत्री
ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत
ग्राम पंचायत मातनपुर
के आश्रित ग्राम
गोकला के हितग्राहियों
के चयन में
अनियमितता बरतने की शिकायत
की जिला स्तर
से जांच की
गई। जांच
में पाया गया
कि एईसीसी 2011 की
प्राथमिकता क्रम अनुसार
168 पात्र हितग्रहियों में से
80 ऐसे हितग्राही जो पात्रता
की श्रेणी मे
आते हैं उन्हें
प्राथमिकता की सूची
से पृथक करते
हुए प्राथमिकता सूची
से छेड-छाड
की गई। वर्ष
2016-17 के अतिरिक्त लक्ष्य 15 के
विरुध्द अनुसूचित जाति के
दो हितग्राही एवं
सामान्य वर्ग के
चार हितग्राहियों के
नाम पृथक कर
मात्र नौ हितग्राहियों
के नामों का
चयन कर वरीयता
सूची के साथ
छेड़छाड़ की गई।
इस
संबंध में जनपद
पंचायत शहपुरा के सहायक
विकास विस्तार विकास
अधिकारी ए.के.
अग्रवाल को कार्यालयीन
पत्र क्रमांक 1926 दिनांक
2.5.2017 एवं ग्राम पंचायत मातनपुर
के सचिव ओम
प्रकाश सिंह को
कार्यालयीन पत्र क्रमांक
1927 दिनांक 2.5.2017 के माध्यम
से कारण बताओं
सूचना पत्र प्रेषित
किये गये। संबंधितों
का जबाब समाधानकारक
न पाये जाने
पर एवं हितग्राहियों
के भौतिक सत्यापन
के दौरान श्री
अग्रवाल एवं सचिव
श्री सिंह को
प्राथमिकता सूची से
80 पात्र हितग्राहियों को पृथक
किये जाने एवं
6 पात्र हितग्राहियों को अपात्र
करने का दोषी
माना गया है।
मध्यप्रदेश
सिविल सेवा ;वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपीलद्ध
अधिनियम 1965 के नियम
-9 के तहत जनपद
पंचायत शहपुरा के सहायक
विकास विस्तार विकास
अधिकारी ए.के.
अग्रवाल को तत्काल
प्रभाव से निलंबित
किया गया है। वहीं
ग्राम पंचायत मातनपुर
के सचिव ओमप्रकाश
सिंह को मध्यप्रदेश
पंचायत सेवा आचरण
नियम 1998 के तहत
दोषी मानते हुए
तत्काल प्रभाव से निलंबित
किया गया है।
निलंबन अवधि में
श्री अग्रवाल का
मुख्यालय जिला पंचायत
जबलपुर एवं ग्राम
पंचायत मातनपुर के सचिव
ओमप्रकाश सिंह का
मुख्यालय जनपद पंचायत
शहपुरा रहेगा। श्री अग्रवाल
एवं श्री सिंह
को निलंबन अवधि
के दौरान जीवन
निर्वाह भत्ता मिलने की
पात्रता रहेगी।
सरपंच पर होगी
धारा
40 की
कार्यवाही
जिला पंचायत
की मुख्य कार्यपालन
अधिकारी हर्षिका सिंह ने
ग्राम पंचायत मातनपुर
के सरपंच बसोरी
सिंह आदिवासी प्रधानमंत्री
ग्रामीण आवास योजना
की सूची में
फेरबदल कर पात्र
हितग्राहियों को योजना
के लाभ से
वंचित किया गया
है । सरपंच
द्वारा हितग्राहियों को योजना
के लाभ से
वंचित करने एवं
अपने पद का
दुरूपयोग किया गया
है । पद का
दुरूपयोग करने के
आरोप के परिणामस्वरूप
क्यों न आप
पर मध्यप्रदेश पंचायतराज
एवं स्वराज अधिनियम
1993 की धारा 40 के तहत
पद से पृथक
करने की कार्यवाही
की जाये । उक्त
कार्यवाही के पूर्व
आपको अपना पक्ष
रखने के लिए
22 मई 2017 को दोपहर
3 बजे स्वयं उपस्थित
रहकर अपना पक्ष
रखने का अंतिम
अवसर दिया जा
रहा है ।
उक्त अवधि में
आप उपस्थित नहीं
होते तो आपके
विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की
जायेगी ।
ग्राम रोजगार सहायक
का
वेतन
रोका
जिला
पंचायत की मुख्य
कार्यपालन अधिकारी श्रीमती हर्षिका
सिंह ने जनपद
पंचायत शहपुरा की ग्राम
पंचायत मातनपुर के आश्रित
ग्राम गोकला में
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
के हितग्राहियां के
चयन में आंशिक
रूप से सहभागी
होने पर ग्राम
पंचायत के रोजगार
सहायक रूपेन्द्र नामदेव
का तत्काल प्रभाव
से वेतन रोका
गया है ।
ग्राम रोजगार सहायक
की
सेवाएं
हुई
समाप्त
जिला
पंचायत की मुख्य
कार्यपालन अधिकारी श्रीमती हर्षिका
सिंह ने जनपद
पंचायत मझौली की ग्राम
पंचायत छीतापाल के ग्राम
रोजगार सहायक चंद्रशेखर राजपूत
पर अतिरिक्त जिला
सत्र न्यायालय सिहोरा
में अपराध क्रमांक
313/14 धारा
307,341,324,294,506,/24 का अपराध पंजीबध्द होने
एवं13 दिवस तक
सिहोरा जेल में
बंद होने पर
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी
परिषद भोपाल के
पत्र क्रमांक 5335 एनआरईजीएस-एमपी/स्था/एनआर/-2/12 भोपाल दिनांक
2.6.2012 ग्राम रोजगार सहायक की
नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश
की कंडिका 16 की
उप कंडिका 1 के
तहत ग्राम रोजगार
सहायक चंद्रशेखर राजपूत
की तत्काल प्रभाव
से संविदा सेवा
समाप्त की गई
है।
मीडिया अधिकारी
जिला
पंचायत जबलपुर
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