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Monday, 27 March 2017

27-3-2017

कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अपात्र का चयन करने पर सीधे होगी कार्यवाही
सीईओं जिला पंचायत ने समीक्षा बैठक में सचिवों एवं रोजगार सहायको को दिये निर्देश
जबलपुर 27 मार्च 2017 ।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपात्र का चयन करने पर बिना आपका पक्ष सुने सीधे कार्यवाही की जाएगी। शासन स्तर से हितग्राहियों पात्र एवं अपात्र के चयन के लिए 13 बिन्दु निर्धारित किये गये हैं जिनमें किसी एक में भी हितग्राही अपात्र हुआ तो उसे अपात्र ही माना जाएगा। उक्त निर्देश आज जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती हर्षिका सिंह ने आज माॅडल हाई स्कूल के सभाकक्ष में आयोजित सचिवों एवं रोजगार सहायको की समीक्षा बैठक में दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी उदय प्रताप सिंह,जिला पंचायत की परियोजना अधिकारी डा.परवीन कुरैशी जनपद पंचायत जबलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 
श्रीमती सिंह ने सचिवों एवं रोजगार सहायकों को स्पस्ट निर्देश देते हुए कहा कि 13 बिन्दुओं की सूची के तहत यदि कहीं हितग्राहियों के चयन में गडबडी हुई हैं तो उसे तत्काल सुधार कर जनपद पंचायत को अवगत कराया जाये। जिस परिवार में मोटर साईकिल या अन्य कोई दोपहया, तिपहिया,चैपहिया वाहन या मछली पकडने की नाव धारण करने वाला परिवार भी अपात्र माना जाएगा। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की सूची में यदि कोई ग्राम रोजगार सहायक आवास के लिए पात्र पाया जाता है तो भी उसका आवास के लिए राज्य स्तर से चयन निर्णय होगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे परिवार जो 13 श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में भी आते है तो वह आवास के लिए अपात्र माना जाएगा। एक-मोटरयुक्त दोपहिया, तिपहिया,चैपहिया वाहन, मछली पकडने की नाव धारण करने वाला परिवार भी अपात्र माना जाएगा। 
दो- कृषि के लिए तिपहिया या चैपहिया वाहन धारण करने वाला परिवार अपात्र माना जाएगा। तीन-ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान हैं या पूर्व में किसी आवास योजना के तहत 25000/ पच्चीस हजार रुपये या इससे अधिक राशि का लाभ दिया गया हो वह अपात्र माना जाएगा। चार- ऐसे परिवार जिनका सदस्य कोई सरकारी कर्मचारी हो। जैसे सभी प्रकार के अधिकारी एवं कर्मचारी जो पूर्ण कालिक सेवा में हो या संविदा पर नियुक्त हो वह आवास के लिए पात्र नही माने जाएगे। अंश कालीन कर्मचारी जैसे आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका,ग्राम कोटवार मध्यान्ह भोजन का रसोईया एवं मानदेय पर कार्य करने वाले परिवार इस श्रेणी में नही आते है,अर्थात वह आवास के लिए पात्र होगे। रोजगार सहायक इस श्रेणी में अपात्र माने जाएगे। लेकिन यदि ग्राम पंचायत की राय में वह कच्चे आवास में रहने तथा गरीब होने के कारण पात्र प्रतीत हो तो परिवार र्की आिर्थक स्थति एवं परीसम्पतियों के विवरण सहित प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर प्रेषित किये जाये। पंच एवं सरपंच इस श्रेणी में शामिल नही हैं उनका नाम सूची में है तो वह पात्र होगे। 
पांचवा- ऐसे पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार या दुकानदार जिनके पास शासन द्वारा जारी किया हुआ लायसेंस हो वह अपात्र होगे। 
छह- आयकर देने वाला परिवार अपात्र होगा। सात-व्यवसाय करने वाला अपात्र होगा। आठ- ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो वह आवास के लिए अपात्र माना जाएगा। नौ- ऐसा परिवार जिनके यहां लैंड लाइन फोन हो वह भी अपात्र की श्रेणी में माना जाएगा। दस- ऐसे परिवार जिनके पास पांच एकड या पांच एकड से अधिक भूमि किसी भी प्रकार से सिचिंत हो तो वह आवास के लिए अपात्र होगा।
 ग्यारह- ऐसे परिवार जिनके पास ढाई एकड या इससे अधिक सिचिंत भूति हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण टयूबवेल या माइक्रो एरिगेशन या ग्रीन हाउस हो वह अपात्र होगे,लेकिन कपिलधारा कूप और उस पर सिचांई पंप उपकरण इस परिभाषा में नही आते है। अर्थात ऐसे परिवार आवास के लिए पात्र होगे। 
बारह- ऐसे परिवार जिनके पास साढे सात या इससे भी अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण टयूबवेल या माइक्रो एरिगेशन या ग्रीन हाउस हो तो वह अपात्र होगे। ऐसे किसान जो किसान के्रडिट कार्डधारी हैं जिनकी ऋण सीमा 50000 हजार हो वह भी अपात्र माना जाएगा। लेकिन कपिलधारा कूप और उस पर सिचांई पंप उपकरण इस परिभाषा में नही आते है। अर्थात ऐसे परिवार आवास के लिए पात्र होगे। 
तेरह-ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य दस हजार रुपये प्रतिमाह कमा रहा हो वह अपात्र माना जाएगा।
श्रीमती सिंह ने ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायको को निर्देश दिये कि उक्त सूची के अनुसार आवास के लिए पात्र पाये जाने वाले हितग्राहियों का चयन किया जाये। किसी भी स्थिति में या किसी के दबाव में अपात्र हितग्राहियों का चयन नही किया जाये। यदि ऐसे प्रकरणों की शिकायत मिलती हैं या निरीक्षण के दौरान जानकारी सामने आने पर सचिव एवं रोजगार सहायक से अपात्र को लाभ देने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हुए राशि की वसूली की जाएगी। बैठक में सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायको की समस्याओं का निराकरण भी किया गया।


मीडिया अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर

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