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Friday, 17 March 2017

17-3-2017

महात्मा गांधी नरेगा में अकुशल श्रमिकों की प्रतिदिवस मजदूरी पांच रुपये बढी
जबलपुर 17 मार्च 2017ः महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे अकुशल श्रमिकों की मजदूरी पांच रुपये की वृध्दि करते हुए 167 रुपये से बढ़कर 172 रुपये प्रतिदिवस हो गई है। अब एक अप्रैल 2017 से मजदूारों को बढी हुई मजदूरी 167 रुपये के स्थान पर 172 रुपये प्रतिदिवस दिये जाएगे।
जिला पंचायत जबलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती हर्षिका सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) में प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए शरत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गत 28 फरवरी, 2017 को जारी अधिसूचना में एक अप्रैल,2017 से लागू होने वाली महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी की न्यूनतम दरों का राज्यवार निर्धारण किया है। जिसमें मध्यप्रदेश में कार्यरत अकुषल षारीरिक संषोधित मजदूरी दर 1 अप्रैल 2017 से 172 रुपये प्रतिदिवस मजूदरी की दर निर्धारित की गई है। 
श्रीमती सिंह ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सभी ग्राम पंचायतों में बढी हुई मजदूरी की सूचना की जानकारी श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाये। ग्राम पंचायतों में बढी हुई मजदूरी का दीवार लेखन भी कराया जाये। कार्यस्थल पर कार्य करने वाले श्रमिको को भी बढी हुई मजदूरी की जानकारी दी जाये कि उन्हंे 1 अप्रैल 2017 से 167 रुपये के स्थान पर 172 रुपये दिये जाएगे।
उल्लेखनीय है कि बढ़ी हुई मजदूरी से योजनान्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यो में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा कार्य उपलब्ध होगे।  
मीडिया अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर

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