कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर
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सूचना के अधिकार अधिनियम का कडाई से पालन करने के दिये निर्देश
जबलपुर 21 फरवरी 2017। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षिका सिंह ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों निर्देश दिये कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का ग्राम पंचायत एवं जनपद कार्यालयों में कडाई से पालन किया जाये। अधिनियम के उलंघन करने वालों के विरुध्द तत्काल कडी से कडी कार्यवाही की जाये।
उन्होनें जारी किये निर्देशों में स्पस्ट उल्लेख किया हैं कि ग्राम पंचायत के सचिव सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत के लोक सूचना अधिकारी होते हैं, यदि कोई आवेदक ग्रम पंचायत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन लगाते है तो आवेदन को लेकर नियम अनुसार उसे चाही गई जानकारी 30 दिवस में उपलब्ध कराई जाये। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी आस्पस्ट हैं तो संबंधित आवेदक को बुलाकर या दूरभाष पर बात कर जानकारी स्पस्ट कर समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराये। आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भटकाये नही,
आवेदको को अधिनियम की सही जानकारी उपलब्ध कराये। 30दिवस में जानकारी उपलब्ध नही होने पर जनपद पंचायत कार्यालय में पंचायत इन्सपेक्टर के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने का भी अधिनियम में प्रावधन है।
श्रीमती सिंह ने सभी जनपद पंचायतों कार्यालयों एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों में सूचना पटल लगाया जाये, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजों की जानकारी, लोक सूचना अधिकारी का नाम, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का नाम एवं कार्यालय का नाम एवं गरीबी रेखा की सूची में शामिल आवेदको को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने सहित अधिनियम से संबंधित अन्य जानकारियां सूचना पटल पर अंकित की जाये।
शिक्षा विभाग समय पर उपलब्ध कराये आवेदको को जानकारी - जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षिका सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को अपील की सुनवाई के दौरान निर्देश दिये कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का शिक्षा विभाग में कडाई से पालन किया जाये। अधिनियम के तहत आवेदको को समय-सीमा में चाही गई जानकारियां उपलब्ध कराई जाये ताकि उन्हें प्रथम एवं द्वितीय अपील करने की आवश्यकता न पडे। प्रथम अपील की सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी ही चाही गई जानकारी के साथ उपस्थित हो, कोई अन्य नही।
मीडिया अधिकारी
जिला पंचायत जबलपुर
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